
✍️ रमेश निवल बालू
✍️ महेश शर्मा
राजनांदगांव।
थाना सोमनी क्षेत्र में गाली-गलौच करने से मना करने पर एक युवक पर पत्थर और टूटी शराब की बोतल से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, प्रार्थी ने थाना सोमनी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 30 सितंबर 2026 को उसके परिचित देवेन्द्र कुमार लहरे उर्फ गट्टू ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। प्रार्थी के ग्राम अंजोरा स्थित मिनी स्टेडियम पहुंचने पर आरोपी ने फोन नहीं उठाने की बात को लेकर उसके साथ गाली-गलौच शुरू कर दी।
प्रार्थी द्वारा गाली-गलौच करने से मना करने पर आरोपी ने हाथ में रखे पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया। इसके बाद पास में पड़ी शराब की खाली बोतल को तोड़कर उसके टुकड़े से प्रार्थी की गर्दन और पेट पर वार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सोमनी पुलिस ने धारा 296 एवं 109(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की।
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन, नगर पुलिस अधीक्षक श्री के.पी. मरकाम के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई।
पुलिस टीम ने आरोपी देवेन्द्र कुमार लहरे उर्फ देवेन्द्र उर्फ गट्टू, पिता ओमप्रकाश लहरे, उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम फुसेरा, थाना बिरेझर, जिला धमतरी, हाल पता ग्राम कोपेडीह, सीताराम के किराये का मकान, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
Publisher: प्रधान संपादक: रमेश निवल (बालू) प्रधान संपादक एवं मुद्रक: महेश शर्मा दुर्ग संभाग प्रभारी: नागेश यदु (रक्तवीर)
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